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Master Circular No. 4 (Staff Benefit Fund)

(English & Hindi) (New Updated on 30.09.2019)

 

 

 

M.C No.4/90

Update-Sept./2019

 

E(W)2019/FU-l/4  

GovernmentofIndia

MinistryofRailways 

(RailwayBoard)

  

NewDelhi,   dated-:3,0.09.2019

 

The GeneralManagers,

AllZonalRailways,ProductionUnitsetc.(AsperStandardList).

 

Sub: StaffBenefitFund(SBF) - Master Circular updation reg. 

 

Master Circular No. .4/90 on "Staff Benefit Fund" (SBF) was issued vide . Board's letter No. B(W)90/FU-1/8 dated 12.11.1990 which consolidated salient features of the scheme and instructions issued by Board. Since then, a number of instructions on this subject have been issued. The question of consolidation of these circulars into an updated Master Circular has been under consideration of the Ministry of Railways (Railway Board). It has now been decided to issue a consolidated revised Master Circular on the subject for information and guidance of all concerned.

 

2. .SBF is governed by provisions contained in Statutory rules i..e. chpater S of Indian Railway Estt. Code Volume I [Third. reprint edition 2008] (i.e.. 13.-.1) & other subsidiary instructions. .SBF scheme is functional on Indian Railways since year 1931.0ver the years, the .fund. has grown in stature and on date, the following activities are financed out of the fund for the welfare of the Railway Servants and their eligible family members:

  

(i) Education: Scholarship for Higher Technical/Professional education forwards of Railway Servants

 

(ii) Scholarship for higher technical/professional education of Girl children of Railway Servants

 

(iii) Scholarship for higher technical/professional education of Male children of Railway Servants

 

(iv) Women ernpoweunent activities

 

(v) Recreation other than sports

 

(vi) Recreational. facilities at Institutes and Clubs etc.

 

(vii) Promotion of Cultural Activities

 

(viii) Relief of distress, sickness, etc

 

(ix) Sports activities

 

(x) Scouts & Guides activities

 

(xi) Indigenous system of medicine including Homoeopathy

 

(xii) Immediate relief in times of crisis arising out of flood, famines, landslide, fire or any other calamity 

 

(xiii) Developing occupational skills of those Railway Servantswho  are covered under 'The Rights of Persons with disabilities ACT 2016' and their wards - 

 

(xiv) Miscellaneous 

 

3. Sources of Staff Benefit Fund:-

 

SBF is credited with:

 

(i) Annual grant on the lst of April of each financial year from the railway revenues on per capita basis based on the sanctioned strevh of non-gazetted Railway servants, both permanent and temporary, as on 31' March, excluding the posts charged to capital on each Railway/PU; (`Sanctioned strength of non-gazetted Railway Servants' also include sanctioned strength of RPF non-gazetted staff.)

 

(ii) All receipts from. fines;

(iii) 50% of the expenditure incurred by the respective Railways on grant of scholarships for technical education of children of Railway servants during the preceding year; and
(iv)Unpaid wages beyond three years.
(References: E(W)62FU1-26, dated 1.1.63 and 7.8.63, E(W)70FU1-5 dated 2.9.72, E(14) 70 FU1-5 dated 16.2.73, E(W)86FU1-1 dated 14.5.87, E(LI)84,47;PW11-4 dated 14.3.89, E(W)97/FU-1/5 dated 19.3.98, paras 804-805 of IRE Code Vol. 1, E(12 )97/FU-1-3 dated 24.09.97 and E(W)2018/FU-1-5 dated 18.09.18)


3.1 For calculating the per capita contribution, the Railway Administrations should not take into account' the perthanent/tenaporary railway servants of open line on transfer/ deputation to Railway Electrification project and COFMOW. (Reference: E(W)84 FU1-7 dated 17.1.85 and 4W) 9017U1-2 dated 5.10.90) 

 

4. Per capita contribution, to the SBF in regard to the various activities referred to in Para 2 above is 800/- and its distribution is as follows:

..... Cont. with original order

 

Notes-

(i) The scheme of scholarship @ Rs 1,200 per month for higher education of girl children was introduced in the year 2009-10 for 26 girl children along with modalities thereof. (Board's letter No. E(PJ92009/FU-1/4 dated 17.8.09). Presently the amount of scholarship is Rs 1,500 per month for girl children of Railway Servants in grade pay upto Rs 2,400/-.

 

(ii) Following cash award. Schemes have also been introduced, under SBF w.e.f 1.04.2015:

(a) Cash awards for wards of Railway servants for outstanding performance in Academics (Annexure I);

(b) Cash award for wards of Railway servants for outstanding performance in the field of. Sports (Annexure II).

(Reference: EM088PVE1-16 dated 21-3-89, E(W)97/FU-114 dtd 13-10-99, E(W)2004/FU-1/1 dated 12-3-04, E(W)2014/FU-111 dated 08.12.2014 and E(W)20141FU-111 dated 01.06.2015)

 

(iii) The SBF Committees on Railways have been empowered for inclusion of degree courses in the already approved courses for the purpose of grant of scholarship in term of the conditions/priorities laid down vide Board's letter no. E(W)85/FU-i/4 dt. 19.11.1985 and other, instructions issued from time-to-time and. subject to recognition of the course by the recognised. Universities/State Government. (Reference: E(W)2008/FU-1/5 dated .5.11.2008) 

 

(iv) With regard to item 4(1),(2) &. (3), besides existing provisions regarding re-appropriation, the CSBF committees shall have powers to re-appropriate funds between items 4(2) and 4(3) depending upon demand. The preference however will be given to girl children. Other modalities regarding scholarship as already advised vide pare-2 in Board's letter No. E(W)2004/FU-1/4 dated 17.08.2009 ibid shall equally apply in such cases.

(Reference: E(W)2014/FU-111 dated 30.07.2014)

 

(v) Further the ceiling limit of Grade Pay of upto Rs 4,200/- with regard to item No.4(1) under the heading "Education" contained in Board's letter no. E(W)2014/F11-111 dt. 30.07.2014 has been withdrawn and the scheme is now available for wards or all non-gazetted Railway Servants subject to the staff in lower Grade Pay being given precedence.

(Referenced E(W)2014/FU-1/1 dated 08.12.2014)

 

(vi) With regard to item 4(8) viz. allocation for 'Relief of distress, sickness' etc. for the staff in grade pay up to Rs 4,600/-, this will include instance of long sickness, extraordinary leave/leave without pay and the need to meet the cost of good prosthetics.

(References: E(W)55F171-5 dated 13.8.55, E(W)57FU1-2 dated 7.5.58, E(W)59FU1-5 dated 27.12.60, E(W)56FU1-12 dated 5.11.66, E(14070FU1-5 dated 16.2.73, E(W) 74FU1-5 dated 13.3.75, E(W)761-7711-4 dated 27.3.76, E(W)74F171-5 dated 26.6.76, E(W)82FU1-9 dated 17.8.82, E(W)82FU1-9 dated 12.1.83, E(W)84 FU1-7 dated 17.1.85, E(W)86FU1-1 dated 14.5.87, E(W:)87FU1-8 dated 16.11.89, E(W)88PVE1-16 dated 21.3.89, E(W)90 FUl-.dated 27/28.3.90, E(W)93 FU1-3 dated 2.8.93, E(W)961FU-115 dated 17,7.96, 15.1.97, E(W)97/FU-112 dated 8.8.97, E(W)97/FU-1/5, dated 19.3.98, E(W)97/FU1/4 dated 13.10.99, E(W)2004/FU-111 dated 12.3.04, EM92014SU-1-1 dated 30.07,14, and E(1402014/FU-11.1 dated 08.12.2014)

 

(vii) Based on the overall per capita contribution of 30 for promotion of sports activities and 22 for promotion of Scouts and Guides activities, allotment for promotion of these activities shall be made by the Ministry of Railways (Railway Board) in consultation with the 'Railways Sports Promotion Board'(RSPB) and. Railway Scouts and Guides Board(RSGB) respectively.

 

(viii) Rs 24/- per capita allotted for "Immediate relief in times of crisis arising out of flood , famines, landslides, fire and any other calamity" will be made from the "SBF Calamity Relief Fund" at the level of the Ministry of Railways. Modalities in this regard are contained in Board's letter no. E(W)2007/FU-1/1 dt. 19.11.2007.

 

Therefore, allotment for Rs 76/- (i.e. for Sport activities, Scouts & Guides activities and immediate relief in times of crisis arising out of floods famines, landslides, - fire or any other - calamity) wilt be a Utii0PiSed ; centrally by Ministry of Railways (Railway Board) from sanction6d Budget allotments.

(References: E(W)86FU1-1 dated 14.5.87, E(W)90 FU1-1 dated 27/28.3.90, E(W)93 FU1-3 dated 2.8.93, E(W)96/1-7U-1/5 dated 15.1.97, E(Tf097/FU-1/4, dated 13.10.99, E(W)2014/FU-1/1 dated 30.07.14, ACS No.127, E(W)2007/FU-1/1 cit. 19.11.2007, No. E(W)2010/FU-1/4 dated 12.10.2015)

 

(ix) The amount at 4(11-) above should he used exclusively on promotion of indigenous system of medicines. No carry fbrward will be allowed against this item of expenditure from the Staff. Benefit Fund.

 

5.. Re-appropriation of Funds:

 

Central SBF Committee (CSBFC) functioning in the various Zonal Railways/PUs etc. have been empowered to re-appropriate funds not exceeding 25% of the amount amongst different head, activities under SBF, except 'Education', `Sports activities' and 'Scouts activities'.

(Reference: E(W02008/FU-1-2 dated 29.01.09)

 

6. CSBFC of Railway/PUs etc. are empowered for inclusion of degree courses including Post graduate technical/professional courses recognised by the- eminent universities and be treated at par with MBA, MCA and degree courses in medicine and various branches of engineering in the already approved courses for the puipose of grant of scholarships subject to recognition of the course by the recognised Universities/State Governments.
(References: E(W)2007/FU-1/4 dated 13.04.2007 and E(W)2008/FU-1-5 dated 05.11.2008)

 

7. Since even after placement in higher Grade Pay under the MACP Scheme the Railway Servant continues to retain the classification of his/her basic 'post, such staff continue to be eligible for these benefits under SBF. The grant of these benefits shall, however, be subject to the Railway Servant in the lower Grade Pay being given precedence.
(Reference: E(W)20.10/FU-1-4 dated 15.02.11)

 

8. The Railways/Production Units have been advised to ensure that:


(i) RPF strength (Group C & D) is taken into account for drawing contribution to SBF; and


(ii.) RPF personnel are extended all benefits as are available under SBF as also under welfare measures outside SBF.
(References: E(W)97/FU-1/3 dated24.09.97 and Eff)2018/F U-1/5 dated 18.09.2018)

 

9. Grants available under SBF for the head/activity at • S.No.4(6), i.e. for Recreational facilities at Institutes & Clubs etc. can be utilised for Officers Club as well,
(Reference: E(W)2006/FU-1-5(Pt.) dated 16.10.2018)

 

10, It has been decided that for booking of special coaches for holiday camps organised by Railway Administration under the SBF:

 

i) No Security deposit shall be levied.

ii)  No fare, service charge, development charge, Super fast charges and detention charges. No empty haulage charges will be levied.

(Reference: TC-II/2495/2008/2 dated 09.08.2011)

 

11. Management of the Fund —

The fund shall be managed by a Committee (i.e. CSBFC) at the headquarters of the Railway ..presided over by the Chief Personnel Officer. Besides Chairman, the CSBFC shall consist of the following:-

 

(i) The Chief Personnel Officer;

(ii) The Chief Medical Officer;

(iii) The Additional Chief Engineer;

(iv) A Welfare Officer to be nominated by the General Manager who shall act as the Secretary of the Committee; and

(v) Six members from recognised Unions, to be equally divided amongst the  recognised unions.

(vi) One representative each from All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railway Employees Association (AISC&STREA) and All India OBC Railway Employees Association. (AIOBCREA).


Note: In the production units where staff council are functioning members elected by the Central Staff Councils will be represented on the Staff Benefit Fund Committee.

(References: Para 807 of IREC-Vol E(W)97/17U-1-4 dated. 13.10.99; E(W)2012/FU-1-6 dated 27.05.2014 --ACS No. 122)


12. There shall be a Divisional Staff Benefit Fund Committee (DSBFC) on each Division, which shall be presided over by the Divisional Personnel Officer. Besides the Chairman, DSBFC shall consist of the following: -

(i) One officer to be nominated by the Divisional Railway Manager;

(ii) Two representatives from each recognised union; and

(iii) A Welfare Inspector nominated by the Divisional Railway Manager who shall act as Secretary.

(iv) One representative each from All India Scheduled Castes & Scheduled . Tribes Railway Employees Association (AISC&STREA) and All India OBC Railway Employees Association (ATOBCREA).

(References: Para 808 of IREC-Vol I ; E(W)20121R1-1-6 dated 27.05.2014 — ACS No. .122)

 

13. Each workshop will also have a:Workshop Staff Benefit Fund Committee, the constitution of this Committee being the same/similar as that prescribed above for the , Division. If there is no Senior Scale Personnel Officer in a workshop, his place shall be taken by the Works Manager, or if there is no Works Manager, by the Assistant Works Manager.


13.1 In the event of disagreement with the decision of the Division/Workshop Sub-Committee, the matter shall be referred to the Divisional Railway Manager/ Dy Chief Mechanical Engineer-in-charge of the workshop, as the case may be, whose decision the matter shall be final.


13.2 The Divisional/Workshop Staff Benefit Fund. Committees shall have powers to allot funds for the objects specified in these rules within the rules and. limitations prescribed by the Headquarters Committee.


13.3 Similar Committees may also be formed by the Production Units/Metro Railway/Railway Electrification/COFMOW, In the Production Units where Staff Councils are functioning, members elected by the Staff Councils will be represented on the Staff Benefit Fund Committee.

(References: E(W)67FU1-23 dated 28.5.68, E(W)97/Ft.14/4 dated 13.10.99 and Rules 807-808 ofIRE Code Vol. 1)

 

14. Members to the SBF Committees should be elected in a manner considered suitable by the General Manage,

14.1 A member of the CSBFC or the DSBFC shall hold office for a period of one year unless he is removed by the General Manager or resigns himself. He is however, eligible for re-nomination or- election.

(References: EaT)67FU1-23 dated 25.1.68, E(W,)65FU1-11 dated 13.10.65, E(R265.FU1-11 dated 11.8.66, E(W)67FUI-3 dated 4/9.8.67 and Rule 809 of IREC, Vol. 1.)

15. If the Chairman disagrees with a majority of the Committee as regards-

(i) Financial propriety of expenditure from the Fund.

(ii), Whether the grant comes within the objects mentioned in rule 802 R -I.

(iii) Whether it conflicts with the, recognised policy of the Government or the Railway, he/she shall refer the matter to the General Manager whose decision in the matter shall be final.

(Reference: Para 810 ofIREC Vol. I) 16. Other salient points to be kept in view are as follows:-


(i) Retired Railway servants or persons dismissed/removed or outsiders cannot be nominated to the SBF Committees.

(References: E(W)68R11-5 dated 30.4.68 and 4T/975RJ-115 dated 12.12.75)

(ii) Railway servants under suspension should not be allowed to attend the meetings of the SBF. However, there is no objection to their substitutes taking their place for the period for which sitting members remain disqualified.
(References: E(W)60NMI-31 dated 1.11.60 and Rule 808 of IREC, Vol. 1)


(iii) Expenditure on maintenance of Maternity Centres on the Railways is to be borne with effect from 1.4.55 from Railway Revenues instad of contribution from SBE
(References: E(W)55FU1-5 dtd 13.8.55 and E(W)55FU1-5 dtd 19,10.55)


(iv) Railway Servants serving on various Railway Recruitment Boards (previously called Railway Service Commissions) will continue to derive the individual benefit from the SBF of their parent Railway. For collective benefit, such as recreation, sports, etc. they will be attached to the Railway which has the Administrative control of the Railway Recruitment Boards.
(References: E(W)57F(11-2 dated 7.5.58 and E(1059FUI-1 dtd 15.1.59)


(v) The cost of stationery, printing charges of forms, postage charges and other contingent expenses relating to the SBF is to be met from the Railway Revenues. Expenditure on entertainment during SBF meeting should be met from the Fund itself.
(Reference, E(W)59FU1-12 dated 10.5.60, E(W)60FU1-3 dated 12.2.60 and Rule 806 of IREC Vol. I)

 

(vi) Elected representatives when attending meetings of the SBF Committees will be issued passes of the scale to which they are eligible on privilege account. (Item.no.8 under Schedule — VII of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition - 1993)


17, Accounts of the Fund-

 

The General Manager shall make such arrangements as may be necessary for keeping the accounts of the fund; and audit shall be carried out in such manner as may be prescribed.

 

18. Annual report on the working of the Fund: The General Manager shall submit annually a report to the Railway Board on the working of the fund during the previous financial year. (Para 811 & 812 of IREC Vol. 1)

 

19. General


(i) While referring to this Circular, the original letters referred to herein should be . read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.

(ii.) The instructions contained in the original circulars referred to have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

(iii) If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration in preparing this consolidated letter, the said circular which has been missed through oversight should be treated as valid and operative, Such a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.


Please acknowledge receipt.


 (Madhu Chugh)

Dy. Director Estt.(Welfare)IV

Raihvay Board

 


Consolidation has been made from the following Letters/Circulars'

1. No E(W)55,1FU-1-5 dated 13.8.55

2 No, 13(W)56/F1J-1-12 dated 5.11.56

3 No. E(W)54/FU-2-1 dated 26.9.57

4 No, E(W)571FLI-1-2 dated 7.5.88

5 No. E(W)59/FU-1-1 dated 15.1.59

6 No. E(W)59/F1171-5 dated 27.12.60

7 No. E(W)62/FU-i-26 dated 1.1.63

8 No. E(W)63/FU-1-3 dated 11.4.63

9 No. E(W)62/F1J-1-26 dated 7.8.63

10 No. E(W)63/FU-i-16 dated 10.4.64

11 No. E(W)651FU-1-1 dated 13.10.65

12 No. E(W)65117U-1-30 dated 17.1.66

13 No. E(W)65/FU-1 -1 I dated 11.8.66

14 No. E(W)67/FU-1-3 dated 4.8.67

15 No. E(W)67/FLI-1-23 dated 25.1.68

16 No. E(W)68/17U-1-5 dated 30.4.68

17 No. E(W)67/FU-1-23 dated 28.5.68

18 No. E(W)69/FU-1-5 dated. 17.2.70

19 No. E(W)70/FU-1-5 dated 2.9.72

20 No. E(W)70/FU-1-5 dated 16.2.73

 

21 No. E(W)74/FU-1-5 dated 13.3.75

22 No. E(W)74/17U-1-5 dated 21.5.75

23 No. E(W)75/FU-1-5 dated 12.12.75

24 No, E(W)761FU1-4 dated 23.3.76

25 No. E(W)74/FU-1-5 dated 26.6.76

26 No. E(W)77/FU-1-6 dated 20.10.78

27 No. E(W)82/FU-1-5 dated 17.8.82

28 No. E(W)82/FU-1-9 dated 12.1,83

29 No. E(W)75/FU-1-7 dated 17.1.85

30 No. E(W)86/FU-1-1 dated 14.5.87

31 No. E(W)88/FU-1-16 dated 21.3.89

32 No. E(W)87/FU-1-8 dated 16.11.89

33 No. E(W)90/FU-1-5 dated 28.3.90

34 No. E(W)90/FU-1-2 dated 5.10.90

35 Chapter 8 of IRE Code Vol.

36 E(W)97/FU-1/4 dated 13-10-99

37 E(W)2004/FU-1/1, dated 12-3-04

38 E(W)20071FU-114 dated 13.04.2007

39 E(W)2007/FU-1/1 dated 18.4.2007 40 E(W)2007/FU-1/1 dt. 19.11.2007

41 E(W)20071FU-115 dtd 13.03.2008 42 E(W)20081FU-1/5 dated 05.11.2008

43 E(W)2008/FU-1-2 dated 29.01.09

44 E(W)2009/FU-1-4 dated 17,08.2009

45 E(W)2010/FU-1-4 dated 15.02.11.

46 E(W)2010/FU-1/4 dated 23.05.2011

47 TC-11/2495/2008/2 dtd 09.08.2011

48 E(W)2012/FU-1/6 dated 27.05.2014

49 E(W)2014/FU-1/1 dated 30.07.2014

50 E(W)201.4/FU-1 dated 08.12.2014

51 E(W)2014/FU-1 dated 01.06.2015

52 E(W)2010/FU-1/4 dated 12.10.2015 (ACS No.127)

53 E(W)2014/FU-1/1 dated 18.01.2017

54 E(W)2018/FU-1-5 dated 18.09.18

55 E(W)2006/FU-1-5(Pt.) dated 16.10.2018

 

 

 

मास्टर परिपत्र सं.4/90

अद्यतन - सितम्बर/2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

 

सं.ई (डब्ल्यू) 2019/एफयू-1/4

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.2019

 

महाप्रबंधक (पी)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि

(मानक सूची के अनुसार)

 विषयः कर्मचारी हित निधि-मास्टर परिपत्र को अद्यतन करने के संबंध में।

बोर्ड के दिनांक 12.11.1990 के पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 90/एफयू-1/8 के तहत "कर्मचारी हित निधि" पर मास्टर परिपत्र सं.4/90 जारी किया गया था, जिसमें इस योजना की मुख्य विशेषताओं और बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को समेकित किया गया है। तब से इस विषय पर अब तक अनेक अनुदेश जारी किए गए हैं। इन परिपत्रों को अद्यतन मास्टर परिपत्र के रूप में समेकित करने के विषय पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में विचार किया गया है। सभी संबंधितों की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए अब इस विषय पर समेकित' संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का विनिश्चय किया गया है।

 

2. कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) को सांविधिक नियमों अर्थात् भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यून-1 [तृतीय पुनः मुद्रित संस्करण 2008] (अर्थात् आर-1) के अध्याय 8 एवं अन्य अनुषंगी अनुदेशों में अंतर्विष्ट प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। भारतीय रेल में एसबीएफ योजना वर्ष 1931 से कार्यशील है। पिछले कुछ वर्षों में इस निधि में वृद्धि हुई है और आज की तारीख में इस निधि से रेल कर्मचारियों और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों का वित्तपोषण किया जाता है:

 

(i) शिक्षाः रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

(ii) रेल कर्मचारियों की बालिकाओं के लिए उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

(iii) रेल कर्मचारियों के बालकों के लिए उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

(iv) महिला सशक्तिकरण गतिविधियां

(v) खेल-कूद के अलावा मनोरंजन संबंधी अन्य गतिविधियां

(vi) संस्थानों और क्लबों आदि में मनोरंजन संबंधी सुविधाएं

(vii) सांस्कृतिक गतिविधियों का संवर्द्धन

(viii) विपत्ति और बीमारी आदि में सहायता

(ix) खेल-कूद गतिविधियां

(x) स्काउट एवं गाइड्स गतिविधियां

(xi) दवाइयों की स्वदेशी प्रणाली, जिसमें होमियोपैथी शामिल है

(xii) बाढ़, अकाल, भू-स्खलन, आग अथवा अन्य किसी प्रकार की आपदा से उत्पन्न संकटकाल में तत्काल सहायता

(xiii) 'दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत आने वाले रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए व्यावसायिक कौशल विकास

(xiv) विविध

3. कर्मचारी हित निधि के सोतः-

 

एसबीएफ में क्रेडिट किया जाता है:

 

(i) 31 मार्च को अराजपत्रित रेल कर्मचारियों, जिसमें प्रत्येक रेलवे/उत्पादन इकाई पर पूंजी प्रआरितपदों को छोड़कर, स्थाई एवं अस्थाई दोनों की स्वीकृत संख्या पर आधारित प्रति व्यक्ति आधार पर रेल राजस्व से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को वार्षिक अनुदान।

 

('अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या' में आरपीएफ अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या शामिल है।)

 

(ii) जुर्माने से प्राप्त सभी प्राप्तियां

 

(iii) गत वर्षों के दौरान रेल कर्मचारियों के बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के अनुदान पर संबंधित रेलों ‌द्वारा किए गए व्यय का 50%; और

 

(iv) तीन वर्षों से अधिक अदत्त मजदूरी।

 

(संदर्भ: दि. 1.1.63 एवं दि. 7.8.63 का ई (डब्ल्यू) 62एफयू-1-26, दिनांक 2.9.72 का ई (डब्ल्यू) 70एफयू-1-5, दिनांक 16.2.73 का ई (डब्ल्यू) 70एफयू-1-5, दि.14.5.87 का ई (डब्ल्यू) 86एफयू-1-1, दि. 14.3.89 का ई (एलएल) 84-एटी/पीडब्ल्यू/1-4, दिनांक 19.3.98 का ई(डब्ल्यू) 97/रफयू-1-5, आईआरईसी वॉल्यूम-1 के पैरा 804-805, दि.24.9.97 का ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1-3 और दि. 18.09.18 का ई (डब्ल्यू) 2018/एफयू-1-5)

 

3.1 प्रति व्यक्ति योगदान की गणना करने के लिए रेल प्रशासन को रेल विद्‌युतीकरण परियोजना और कॉफमो में स्थानांतरण/प्रति नियुक्ति पर गए ओपन लाइन के स्थाई अस्थाई रेल कर्मचारियों की गणना नहीं करनी चाहिए।

 

(संदर्भ: दि.17.1.85 का ई (डब्ल्यू) 84 एफयू-1-7 और दिनांक 5.10.90 का ई (डब्ल्यू)90एफयू-1-2)

 

4. उपर्युक्त पैरा 2 में संदर्भित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में एसबीएफ का प्रति व्यक्ति योगदान 800/- रुपए है और इसका आबंटन निम्नानुसार है:

 

नोट-

 

(i) वर्ष 2009-10 में बालिकाओं की उच्चतर शिक्षा के लिए 1,200 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति योजना को तत्संबंधी तौर-तरीकों सहित आरंभ किया गया। (बोर्ड का दिनांक 17.8.09 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2009/एफयू 1/4) वर्तमान में, 2,400 रुपये तक के ग्रेड पे वाले रेल सेवकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति का मूल्य 1,500 रुपये प्रति माह है।

 

(ii) 1.04.2015 से एसबीएफ के अंतर्गत निम्नलिखित नकद पुरस्कार योजनाएं भी शामिल की गई हैं.

 

(क) शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेल सेवकों के आश्रितों के लिए नकद पुरस्कार (अनुलग्नक 1);

 

(ख) खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेल सेवकों के आश्रितों के लिए नकद पुरस्कार (अनुलग्नक II).

 

(संदर्भः ई (डब्ल्यू) 88डब्ल्यूई 1-16 दिनांक 21.3.89, ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1/4 दि. 13.10.99, ई (डब्ल्यू) 2004/एफयू-1/1 दि.12.3.04, ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1 दि.08.12.2014 और ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1 दिनांक 01.06.2015)

 

(iii) रेलों की कर्मचारी हित निधि समिति को बोर्ड के दिनांक 19.11.1985 के पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 85/एफयू-1/4 के तहत निर्धारित शर्तों/प्राथमिकताओं और समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अध्यधीन छात्रवृत्ति देने के प्रयोजनार्थ पहले से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

 

(संदर्भः ई (डब्ल्यू) 2008/एफयू-1/5 दिनांक 5.11.2008)

 

(iv) मद 4(1), (2) एवं (3) के संबंध में, पुनर्दियोजन के संबंध में मौजूदा प्रावधानों के अलावा, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों के पास नांग के अनुसार मद 4(2) और 4(3) के बीच निधि के पुनर्वियोजन की शक्तियां होंगी। बहरहाल, बालिकाओं को वरीयता दी जाएगी। छात्रवृत्ति के संबंध में बोर्ड के दिनांक 17.08.2009 के पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 2004/एफयू-1/4 के पैरा-2 में पहले ही सूचित किए गए तौर-तरीके समान रूप से ऐसे मामलों पर लागू होंगे।

 

(संदर्भः ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1 दिनांक 30.07.2014)

 

(v) इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 30.07.2014 के पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1 में अंतर्विष्ट "शिक्षा" शीर्ष के अंतर्गत मद सं.4 (1) के संबंध में 4,200/-रुपये के ग्रेड पे की अधिकतम सीमा को वापस ले लिया गया है और यह योजना अब सभी अराजपत्रित रेल सेवकों के लिए उपलब्ध है बशर्ते न्यूनतम ग्रेड पे के कर्मचारी को वरीयता दी जाए। (संदर्भः ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1 दिनांक 08.12.2014)

 

(vi) मद 4(8) के संबंध में अर्थात 4,600/- रुपये के ग्रेड पे के कर्मचारियों के लिए 'संकट, बीमारी से राहत' के लिए आवंटन, में लंबी बीमारी, असाधारण छुट्टी बिना वेतन छुट्टी और कृत्रिम अंग की लागत को पूरा करने की आवश्यकता शामिल है।

 

(तंदर्भः ई (डब्ल्यू) 55 एफयू-1-5 दिनांक 13.8.55, ई (डब्ल्यू) 57 एफयू-1-2 दिनांक 7.5.58, ई(डब्ल्यू) 59 एफयू-1-5 दिनांक 27.12.60, ई (डब्ल्यू) 56 एफयू-1-12 दिनांक 5.11.66, ई (डब्ल्यू) 70 एफयू 1-5 दिनांक 16.2.73 ई (डब्ल्यू) 74 एफयू-1-5 दिनांक 13.3.75, ई (डब्ल्यू) 76 एफयू-1-4 दिनांक 27.3.76, ई (डब्ल्यू) 74 एफयू-1-5 दिनांक 26.6.76, ई(डब्ल्यू) 82 एफयू-1-9 दिनांक 17.8.82, ई (डब्ल्यू) 82 एफयू-1-9 दिनांक 12.1.83, ई (डब्ल्यू) 84 एफयू-1-7 दिनांक 17.1.85, ई (डब्ल्यू) 86 एफयू 1-1 दिनांक 14.5.87, ई (डब्ल्यू) 87 एफयू-1-8 दिनांक 16.11.89, ई (डब्ल्यू) 88डब्ल्यूईआई-16 दिनांक 21.3.89, ई। डब्ल्यू) 90एफयू 1-1 दिनांक 27/28.3.90, ई (डब्ल्यू) 93 एफयू-1-3 दिनांक 2.8.93, ई(डब्ल्यू) 96/एफयू-1/5 दिनांक 17.7.96, 15.1.97, ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1/2 दिनांक 8.8.97, ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1/5 दिनांक 19.3.98, ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1/4 दिनांक 13.10.99, ई (डब्ल्यू) 2004/एफयू-1/1 दिनांक 12.3.04, ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1-1 दिनांक 30.07.14 और ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1 दिनांक 08.12.2014)

 

(vii) खेलकूद गतिविधियों के संवर्द्धन के लिए 30 रु. और स्काउट्स एंड गाइड्स गतिविधियों के संवर्द्धन के लिए 22 रु. के कुल प्रति व्यक्ति योगदान के आधार पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा 'रैलवे खेलकूद संवर्द्धन बोर्ड (आरएसपीबी) और रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स बोर्ड (आरएसजीबी) के परामर्श से इन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवंटन किया जाएगा।

 

(viii) रेल मंत्रालय के स्तर पर "कर्मचारी हित निधि आपदा राहत निधि" से "बाढ़, भुखमरी, भूस्खलन, आग और कोई अन्य आपदा के कारण उत्पन्न संकट के समय तत्काल राहत के लिए निर्धारित 24/- रु. प्रति व्यक्ति आवंटित किए जाएंगे। बोर्ड के दिनांक 19.11.2007 के पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू 1/1 में इस संबंध में तौर-तरीके दिए गए हैं।

 

अतः 76/- रु. (अर्थात खेलकूद गतिविधियों, स्काउट्स एवं गाइड्स गतिविधियों और बाढ़, भुखमरी, भूस्खलन, आग और कोई अन्य आपदा के कारण उत्पन्न संकट के समय तत्काल राहत) के आवंटन को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा स्वीकृत बजेट आवंटन से केंद्रीकृत रूप से प्राधिकृत किया जाएगा।

 

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 86 एफयू 1-1 दिनांक 14.5.1987, ई (डब्ल्यू) 90एफयू 1-1 दिनांक 27/28.3.1990, ई (डब्ल्यू) 93 एफयू-1-3 दिनांक 02.08.1993, ई (डब्ल्यू) 96/एफयू-1/5 दिनांक 15.01.1997, ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1/4, दिनांक 13.10.1999, ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू 1/1 दिनांक 30.07.2014, एसीएस सं. 127, ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू 1/1 दिनांक 19.11.2007, सं.ई (डब्ल्यू) 2010/एफयू-1/4 दिनांक 12.10.2015)

 

(ix) उक्त 4 (11) पर दी गई राशि का अनन्य रूप से दवाओं की स्वदेशी प्रणाली के प्रोत्साहन में प्रयोग किया जाए। कर्मचारी हित निधि से इस मद के तहत व्यय के अग्रेषण की अनुमति नहीं होगी।

5. निधियों का पुनर्वियोगः

विभिन्न क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि में कार्यशील केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों (सीएसबीएफसी) को निधियों के पुनर्विनियोग के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जो शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां और स्काउट गतिविधियों को छोड़कर एसबीएफ के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ के तहत विभिन्न शीर्ष में राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 2008/एफयू-1-2 दिनांक 29.01.09)

6. रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि की केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों को डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, इन पाठ्यक्रमों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर तकनीकी व्यवसायी पाठ्यक्रम शामिल हैं और इन्हें छात्रवृत्ति देने के प्रयोजनार्थ एमबीए, एमसीए और दवाइयों में डिग्री कोर्स तथा पहले से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं के समतुल्य माना जाए, बशर्ते मान्यता प्राप्त विश्ववि‌द्यालयों/राज्य सरकारों द्वारा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई हो।

(संदर्भः ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू-1/4 दि. 13.04.2007 और ई (डब्ल्यू) 2008/एफयू-1-5 दि. 05.11.2008)

7. चूंकि एमएसीपी योजना के तहत उच्चतर ग्रेड वेतन प्रदान करने के बाद भी रेल कर्मचारी अपना मूल पद का वर्गीकरण बनाए रखते हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारी एसबीएफ के अंतर्गत इन लाभों के भी पात्र होंगे। बहरहाल, ये लाभ निम्नतर ग्रेड वेतन के रेल सेवकों को वरीयता देने के अध्यधीन दिए जाएंगे।

(संदर्भः ई (डब्ल्यू ) 2010/एफयू-1-4 दिनांक 15.02.11)

8. रेलों/उत्पादन इकाइ‌यों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है किः

(i) कर्मचारी लाभ निधि में योगदान के लिए आरपीएफ के कर्मचारियों (ग्रुप सी एवं डी) को शामिल किया गया है; और

(ii) आरपीएफ कार्मिक को कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत और कर्मचारी लाभ निधि के इतर कल्याण उपार्यो में उपलब्ध सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे!

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1-3 दि. 24.09.97 और ई (डब्ल्यू) 2018/एफयू-1-5 दि. 18.09.18)

 

9. क्र.सं.4 (6) अर्थात संस्थानों एवं क्लॅबों में मनोरंजन संबंधी सुविधाएं शीर्ष गतिविधि के लिए एसबीएफ के तहत उपलब्ध अनुदान का उपयोग अधिकारियों के क्लॅब के लिए भी किया जा सकता है।

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 2006/एफयू-1-5 (पार्ट) दिनांक 16.10.18)

10. यह विनिश्चय किया गया है कि हॉलीडे कैम्प के लिए विशेष सवारी डिब्बों की बुकिंग एसबीएफ के अंतर्गत रेल प्रशासन द्वारा की जाएः

(i) इसके लिए कोई प्रतिभूति जमाराशि वसूल नहीं की जाएगी।

(ii) इसके लिए कोई किराया, सेवा प्रभार, विकास' प्रभार, सुपरफास्ट प्रभार और रुकौनी प्रभार नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए कोई एम्पटी हॉलेज प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।

(संदर्भ: टीसी-11/2495/2008/2 दिनांक 9.08.11)

11. निधि का प्रबंधनः

निधि का प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय पर एक सनिति (अर्थात् सीएसबीएफसी) द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्मिक अधिकारी इसके पीठासीन अधिकारी होंगे। अध्यक्ष के अलावा सीएसबीएफसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) मुख्य कार्मिक अधिकारी;

(ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी;

(iii) अपर मुख्य इंजीनियर;

(iv) एक कल्याण अधिकारी, जिसका नामांकन महाप्रबंधक करेंगे और जो समिति के सचिव होंगे; और

(v) मान्यताप्राप्त संचों से छह सदस्य, जिनकी संख्या मान्यताप्राप्त संघों में समान होगी।

(vi) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन से एक-एक प्रतिनिधि ।

टिप्पणीः उन उत्पादन इकाइयों, जहां कर्मचारी परिषद कार्यशील हैं, में कर्मचारी हित निधि समिति में केंद्रीय कर्मचारी परिषदों द्वारा निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे।

(संदर्भ: आईआरईसी वाल्यूम। का पैरा 807, ई (डब्ल्यू) 97/ एफयू-1-4 दि. 13.10.99, ई (डब्ल्यू) 2012/एफयू- 1-6 दि.27.05.14- रसीएस सं.122)

12. प्रत्येक मंडल में मंडल कर्मचारी हित निधि समिति होगी। मंडल कार्मिक अधिकारी इसके पीठासीन अधिकारी होंगे। अध्यक्ष के अलावा डीएसबीएफसी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मनोनीत किया गया एक अधिकारी;

(ii) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संघों से दो प्रतिनिधि; और

(iii) एक कल्याण निरीक्षक, जिसे मंडल रेल प्रबंधक ‌द्वारा मनोनीत किया जाएगा और जो सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(iv) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन से एक-एक प्रतिनिधि।

(संदर्भ: आईआरईसी वाल्यूम । का पैरा 808; ई (डब्ल्यू) 2012/एफयू-1-6 दिनांक 27.05.2014, एसीएस सं. 122)

 

13. प्रत्येक कारखाने में भी एक कारखाना कर्मचारी हित निधि समिति होगी। इस समिति का गठन मंडल स्तर पर समिति के गठन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। कारखाने में वरिष्ठ वेतनमान के कार्मिक अधिकारी न होने की स्थिति में कारखाना प्रबंधक उनका स्थान लेंगे या कारखाना प्रबंधक न होने पर सहायक कारखाना प्रबंधक उनका स्थान लेंगे।

13.1 मंडल/कारखाना उप समिति के निर्णय से असहमत होने पर मामले को मंडल रेल प्रबंधक / कारखाने के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर प्रभारी, जैसा भी मामला हो, को भेज दिया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

13.2 मंडल/कारखाना कर्मचारी हित निधि समितियों के पास मुख्यालय समिति द्वारा निर्धारित किए गए नियर्मा एवं सीनाओं के भीतर इन निर्णयों में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निधियां आबंटित करने की शक्तियां होंगी।

13.3 उत्पादन इकाइयों/मेट्रो रेलवे/रेल विद्युतीकरण/कॉफमो द्वारा भी इसी प्रकार की समितियां गठित की जाएंगी। उत्पादन इकाइयों, अहां कर्मचारी परिषद कार्यशील हैं, में कर्मचारी परिषद द्वारा चयनित सदस्य कर्मचारी हित निधि समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 67/एफयू-1-23 दिनांक 28.05.68, ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1-4 दिनांक 13.10.99, आईआरईसी वाल्यूम-। के नियम 807 व 808)

14. एसबीएफ समितियों के सदस्यों का चयन महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

14.1 सीएसबीएफसी या डीएसबीएफसी के सदस्य एक वर्ष तक सदस्य रहेंगे किंतु तब नहीं जब उन्हें महाप्रबंधक द्वारा हटा दिया जाए या वह स्वयं त्यागपत्र दें। बहरहाल वह पुनः नामांकन या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे।

(संदर्भ:: ई (डब्ल्यू) 67/एफयू-1-23 दिनांक 25.01.68, ई (डब्ल्यू) 65/एफयू-1-11 दिनांक 13.10.65, ई (डब्ल्यू)65/एफयू-1-11 दिनांक 11.08.66, ई (डब्ल्यू) 67/एफयू-1-3 दिनांक 4/9.8.67 और आईआरईसी वाल्यूम-। का नियम 809)

15. यदि अध्यक्ष निम्निलिखित के संबंध में समिति के बहुमत से असहमत हौंः

(i) निधि से व्यय का वित्तीय औचित्य।

(ii) क्या अनुदान नियम 802-आर 1 में वर्णित उद्देश्यों के लिए है।

(iii) बया यह सरकार या रेलवे की मान्यताप्राप्त नीति से भिन्न हैं तो वह इस मामले को महाप्रबंधक के पास भेज सकते हैं, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(संदर्भ: आईआरईसी वाल्यूम। का पैरा 810)

16. ध्यान में रखे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

(i) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों या सेवा से निष्कासित हटाए गए व्यक्तियों या बाहरी व्यक्तियों को एसबीएफ समितियों में मनोनील नहीं किया जा सकता।

(संदर्भः ई (डब्ल्यू) 68/एफयू-1-5 दिनांक 30.04.68 और ई (डब्ल्यू) 75/एफयू-1-5 दिनांक 12.12.75)

 

(ii) निलंबनाधीन रेलवे कर्मचारियों को एसबीएफ की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती चाहिए। बहरहाल उनके स्थान पर किसी एवजी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है, जिसके लिए मौजूदा सदस्य अयोग्य रहेंगे।

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 60/एनएमआई-31 दि.01.11.60 और आईआरईसी वाल्यूम। का नियम 808)

(iii) रेलों पर प्रसूति केंद्रों के रखरखाव का खर्च 1.4.55 से एसबीएफ से अंशदान के स्थान पर रेलवे राजस्व से पूरा किया जाना है।

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 55/एफयू-1-5 दिनांक 13.08.55 और ई (डब्ल्यू) 55/एफयू-1-5 दिनांक 19.10.55)

(iv) विभिन्न रेल भर्ती बोडौं (जिन्हें पहले रेल सेवा आयोग कहा जाता था) में कार्यरत रेलवे कर्मचारी अपनी मूल रेलवे की एसबीएफ से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करते रहेंगे। सामूहिक लाभ जैसे मनोरंजन, खेलकूद आदि के लिए उन्हें उस रेलवे से संबद्ध किया जाएगा जिस रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में उनका रेलवे भर्ती बोर्ड हो।

(संदर्भः ई (डब्ल्यू) 57/एफयू-1-2 दिनांक 7.5.58 और ई (डब्ल्यू) 59/एफयू-1-1 दिनांक 15.1.59)

(v) लेखन-सामग्री का खर्च, फार्मों के मुद्रण प्रभार, डाक प्रभार तथा निधि से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च रेलवे राजस्व से किए जाएं। एसबीएफ की बैठक के दौरान चाय-पान का खर्च इस निधि से ही किया जाए।

(संदर्भ: ई (डब्ल्यू) 59/एफयू-1-12 दिनांक 10.05.60 और ई (डब्ल्यू) 60/एफयू-1-3 दिनांक 12.2.60 और आईआरईसी वाल्यूम-। का नियम 806)

(vi) एसबीएफ समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए जाते समय चुने हुए प्रतिनिधि को उसी दर्जे के पास दिए जाएंगे जिस दर्जे के लिए वे रेलवे कर्मचारी के रूप में सुविधा लेखे में पास प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(रेल सेवक (पास) नियम 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) की अनुसूची VII के तहत मद सं.8)

17. निधि का लेखांक

महाप्रबंधक निधि के लेखांकन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे और इनका ऑडिट निर्धारित किए गए तरीके से किया जाएगा।

18. निधि के कार्य संचालन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट: महाप्रबंधक पिछले वित्त वर्ष के दौरान निधि के कार्य संचालन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(आईआरईसी वॉल्यूम । का पैरा 811 एवं 812)

19. सामान्यः

(i) इस परिपत्र को पढ़ते समय और वस्तु-स्थिति के सही मूल्यांकन के लिए इसमें दिए गए मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अभी तक जारी किए गए अनुदेशों का केवल समेकन है और इसे मूल पत्रों के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो प्रमाण के रूप मूल परिपत्र का संदर्भ लेना चाहिए;

 

(ii) जब तक संदर्भित मूल परिपत्रों में अन्यथा विशिष्ट रूप से उल्लेख न दर्शाया गया हो, मूल परिपत्रों में निहित अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। पुराने मामलों पर कार्रवाई करते समय संगत समय पर लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाए; और

(iii) यदि इस समेकित पत्र को तैयार करते समय इस विषय पर किसी परिपत्र, जिसका अधिक्रमण न किया गया हो, को ध्यान में नहीं लिया गया हो तो गलती से छूट गए उस परिपत्र को वैध और प्रभावी माना जाए। यदि इस प्रकार का कोई छूटा हुआ परिपत्र हो तो उसे रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

कृपया पत्र की पावती दें।

 

(मधु घुघ)

उप निदेशक स्थापना (कल्याण) IV

रेलवे बोर्ड

 

यह समेकन निम्नलिखित पत्रों/परिपत्रों से तैयार किया गया है.

1. दिनांक 13.8.55 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 55/एफयू-1-5

2. दिनांक 5.11.56 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 56/एफयू-1-12

3. दिनांक 26.9.57 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 54/एफयू-2-1

4. दिनांक 7.5.88 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 57/एफयू-1-2

5. दिनांक 15.1.59 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 59/एफयू-1-1

6. दिनांक 27.12.60 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 59/एफयू-1-5

7. दिनांक 1.1.63 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 62/एफयू-1-26

8. दिनांक 11.4.63 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 63/एफयू-1-3

9. दिनांक 7.8.63 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 62/एफयू-1-26

10. दिनांक 10.4.64 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 63/एफयू-1-16

11. दिनांक 13.10.65 का पंत्र सं. ई (डब्ल्यू) 35/एफयू-1-11

12. दिनांक 17.1.66 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 65/एफयू-1-30

13. दिनांक 11.8.66 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 65/एफयू-1-11

14. दिनांक 4.8.67 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 67/एफयू-1-3

15. दिनांक 25.1.68 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 67/एफर-1-23

16. दिनांक 30.4.68 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 68/एफयू-1-5

17. दिनांक 28.5.68 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 67/एफयू-1-23

18. दिनांक 17.2.70 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 69/एफयू-1-5

19. दिनांक 2.9.72 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 70/एफयू-1-5

20. दिनांक 16.2.73 का पत्र संः ई (डब्ल्यू) 70/एफयू-1-5

21. दिनांक 13.3.75 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 74/एफयू-1-5

22. दिनांक 21.5.75 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 74/एफयू-1-5

23. दिनांक 12.12.75 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 75/एफयू-1-5

24. दिनांक 23.3.76 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 76/एफयू-1-4

25. दिनांक 26.6.76 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 74/एफयू-1-5

26. दिनांक 20.10.78 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 77/एफयू-1-6

27. दिनांक 17.8.82 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 82/एफयू-1-5

28. दिनांक 12.1.83 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 82/एफयू-1-9

29. दिनांक 17.1.85 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 75/ एफयू-1-7

30. दिनांक 14.5.87 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 88/ एफयू-1-1

31. दिनांक 21.3.89 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 88/एफयू-1-16

32. दिनांक 16.11.89 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 87/एफयू-1-8

33. दिनांक 28.3.90 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 90/एफयू-1-5

34. दिनांक 5.10.90 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 90/एफयू-1-2

35. आईआरईसी वॉल्यूम-1 का अध्याय 8

36. दिनांक 13.10.99 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 97/एफयू-1/4

37. दिनांक 12.3.04 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2004/एफयू- 1/1

38. दिनांक 13.04.2007 का एत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू-1-4

39. दिनांक 18.04.2007 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू-1/1

40. दिनांक 19.11.2007 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू-1/1

41. दिनांक 13.3.2008 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2007/एफयू-1/5

42. दिनांक 05.11.2008 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2008/एफयू-1/5

43. दिनांक 29.01.09 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2008/एफयू-1-2

44. दिनांक 17.8.2009 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2009/एफयू-1-4

45. दिनांक 15.02.11 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2010/एफयू-1-4

46. दिनांक 23.05.2011 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2010/एफयू-1/4

47. दिनांक 09.08.2011 का पत्र सं. टीसी-11/2495/2008/2

48. दिनांक 27.05.2014 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2012/एफयू-1/6

49. दिनांक 30.07.2014 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1

50. दिनांक 08.12.2014 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1

51. दिनांक 01.06.2015 का पर्व सं. ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1

52. दिनांक 12.10.2015 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2010/एफयू-1/4 (एसीएस सं. 127)

53. दिनांक 18.01.2017 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2014/एफयू-1/1

54. दिनांक 18.09.18 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2018/एफयू-1-5

55. दिनांक 16.10.2018 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 90/एफयू-1-5 (पार्ट)